
शिवराज यादव / हरिद्वार / रुड़की। माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की द्वारा शुक्रवार 16 जनवरी को धारा 138 NI Act में प्रचलित एक परिवाद में आरोपी को 01 साल की सजा सुनाई गई थी तथा पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था। उक्त आरोपित शुक्रवार सांय कोर्ट मोहर्रिर की हिरासत से फरार हो गया। कोर्ट मोहर्रिर द्वारा उक्त संबंध में कोतवाली गंगनहर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
लापरवाही दिखने पर एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रथम दृष्टिया लापरवाही पाए जाने पर कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
एसएसपी डोबाल द्वारा उक्त प्रकरण की प्रारंभिक जांच कर विस्तृत तथ्यात्मक जांच आख्या 01 सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के लिए एडिशनल एसपी/ सीओ रुड़की को निर्देश जारी किए गए हैं।
