
राजकुमार / हरिद्वार / भगवानपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भगवानपुर पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के घरों पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कर उन्हें शीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी।
कोतवाली भगवानपुर में 23 मार्च 2026 को वादी सुधीर त्यागी की शिकायत पर बी.डी. इंटर कॉलेज की जमीन को फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से बेचने के आरोप में धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) एवं 61(2) बीएनएसएस के तहत दुष्यंत त्यागी समेत संस्था के अन्य सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस ने पूर्व में आरोपी दुष्यंत त्यागी और मुरसलीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि मामले के दो अन्य आरोपी बाबूराम पुत्र सुगनचंद निवासी खजुरी थाना झबरेड़ा तथा महेंद्र सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी रूहलकी, थाना भगवानपुर लगातार फरार चल रहे हैं।
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी से बचने की कोशिशों को देखते हुए माननीय न्यायालय के आदेश पर दोनों के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
