
राजकुमार / हरिद्वार। शनिवार को अपर आयुक्त के निर्देशों के क्रम में मेडिकल स्टोर्स एवं होलसेल परिसरों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में ड्रग्स कंट्रोल विभाग की वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में, ड्रग्स इंस्पेक्टर हरीश सिंह एवं ड्रग्स इंस्पेक्टर मेघा की संयुक्त टीम द्वारा आर्य नगर, ज्वालापुर क्षेत्र के विभिन्न होलसेल विक्रेताओं पर औचक निरीक्षण किया गया। कई होलसेलर लाइसेंस प्राप्त कर लेने के उपरांत परिसरों को बंद कर देते हैं एवं उन दवाओं का दुरुपयोग किया जाता है। इस पर नियंत्रण लाने हेतु अपर आयुक्त के निर्देशानुसार होलसेलर एवं रिटेलर परिसरों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर एवं होलसेल संचालकों को अवगत कराया गया कि अपर आयुक्त के निर्देशानुसार सभी होलसेलर जिस परिसर के लेआउट पर लाइसेंस प्राप्त करते हैं, उन्हीं परिसरों में औषधियों का भंडारण करना अनिवार्य है। किसी भी अप्राधिकृत (अनलाइसेंसी) परिसर में औषधियों का भंडारण करना औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का उल्लंघन है।
संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि यदि लाइसेंस में कोई परिवर्तन किया जाना है, जैसे कि कॉम्पिटेंट पर्सन का परिवर्तन, पता परिवर्तन आदि, तो इसकी सूचना पूर्व में ड्रग्स विभाग को देना अनिवार्य है एवं लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराना होगा। निरीक्षण के दौरान यदि बिना अनुमति के परिवर्तन अथवा अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
निरीक्षण के दौरान नारकोटिक औषधियों की खरीद-बिक्री एवं उनके नियंत्रण से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की गई तथा नारकोटिक औषधियों के नियंत्रण एवं अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
निरीक्षण के दौरान एक होलसेलर परिसर पर अनेक अनियमितताएं पाए जाने के कारण उस परिसर को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया।
उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के अंतर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
निरीक्षण दल…
1- अनीता भारती, वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर।
2- हरीश सिंह, ड्रग्स इंस्पेक्टर।
3- मेघा, ड्रग्स इंस्पेक्टर।