
राजकुमार / हरिद्वार / मंगलौर। कोतवाली मंगलौर पुलिस ने 13 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए उसके पिता धनेश्वर उर्फ तोता और उसके साथी आशीष उर्फ धोल्ला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने किशोरी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को गंगनहर में फेंक दिया था। पुलिस टीम द्वारा गंगनहर में किशोरी के शव की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी धनेश्वर के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा बरामद किया है, जबकि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है।
मंगलौर निवासी महिला ने 21 अगस्त 2026 को कोतवाली मंगलौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय बेटी घर से गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। महिला ने धनेश्वर उर्फ तोता और आशीष उर्फ धोल्ला पर बेटी को घर से ले जाने तथा वापस न लाने का आरोप लगाया था। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा गाली-गलौच करने और जान से मारने की धमकी देने की बात भी शिकायत में कही गई थी। इस संबंध में कोतवाली मंगलौर में धारा 115(2), 140(1), 351(2), 352 और 3(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामला पेचीदा होने के कारण पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच शुरू की। खास बात यह रही कि मृतका की मां ने उसके पिता पर ही बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस टीम ने कुशल सुरागरसी करते हुए मामले की कड़ियां जोड़नी शुरू कीं और 22 अगस्त 2026 को मुकदमे से संबंधित दोनों आरोपियों धनेश्वर उर्फ तोता और आशीष उर्फ धोल्ला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ।
पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता धनेश्वर उर्फ तोता को शक था कि उसकी बेटी किसी से बातचीत करती है। समझाने के बावजूद बेटी के नहीं मानने से आरोपी नाराज था। पुलिस के अनुसार 27 जुलाई 2026 को धनेश्वर अपनी बेटी को अपने साथी आशीष के साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर माता मंदिर के पास पुल पर ले गया। वहां दोनों ने कथित तौर पर कमीज से किशोरी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद शव को गंगनहर में फेंककर मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा अब गंगनहर में किशोरी के शव की तलाश की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धनेश्वर उर्फ तोता पुत्र मांगेराम तथा आशीष उर्फ धोल्ला पुत्र सुनील, निवासी ग्राम ब्रह्मपुर जट्ट, थाना कोतवाली मंगलौर, हरिद्वार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।
पुलिस के अनुसार आरोपी धनेश्वर उर्फ तोता का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ मु.अ.सं. 155/2023 में धारा 504/506 आईपीसी के तहत थाना मंगलौर में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा मु.अ.सं. 22/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना मंगलौर, मु.अ.सं. 157/2016 धारा 399/402 आईपीसी, कोतवाली रुड़की, मु.अ.सं. 359/2013 धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना मंगलौर, मु.अ.सं. 249/2012 धारा 380/411 आईपीसी, थाना मंगलौर तथा मु.अ.सं. 160/2016 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, कोतवाली रुड़की में मुकदमे दर्ज हैं।
मामले में पुलिस टीम द्वारा गंगनहर में शव की तलाश के प्रयास जारी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक भगवान महर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक सुखपाल सिंह, उपनिरीक्षक आनन्द मेहरा, कांस्टेबल पंकज, कांस्टेबल सुधीर तथा कांस्टेबल मो. अजीज शामिल रहे।
