
शिवराज यादव / हरिद्वार। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि विभिन्न स्रोतो से संज्ञान में आया है कि जनपद हरिद्वार में बाहरी राज्यों के व्यक्तियों द्वारा अवैध रुप से निवास किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जनपद में विशेष तौर पर किराये के मकान में तथा झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे है. एवं ठेली, फड एवं अन्य व्यवसाय में सम्मिलित है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अनाधिकृत रुप से राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड निवार्चन प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामान्य निवास प्रमाण-पत्र और अन्य जरुरी दस्तावेज प्राप्त कर लिये गये है, जिसके कारण उन्हे राज्य की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का अपात्र होते हुए भी अनुचित लाभ प्राप्त हो रहे है साथ ही राज्य के संशाधनों पर भी अनुचित दबाव पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त बाहरी राज्यों के व्यक्तियों ने नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से निवास करने से तथा इनकी संदिग्धता के दृष्टिगत शान्ति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बन सकती है। ऐसी दशा में अपात्रों द्वारा जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाये जाने तथा सुरक्षा के दृष्टिगत भी इनका सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सत्यापन के उपरान्त एंेसे व्यक्तियों के विरुद्ध एवं इन व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि सत्यापन अभियान हेतु तीन समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने समितियो के गठन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु गठित समिति में उपजिलाधिकारी- अध्यक्ष, पुलिस क्षेत्राधिकारी-सदस्य, खण्ड विकास अधिकारी-सदस्य, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक-सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-सदस्य, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)-सदस्य, विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी- सदस्य नामित किए गये है। इसी क्रम में नगरीय क्षेत्र हेतु गठित समिति में (नगर निगम) नगर आयुक्त- अध्यक्ष, उपजिलाधिकारी-सदस्य / सचिव, पुलिस क्षेत्राधिकारी-सदस्य, सहायक नगर आयुक्त-सदस्य, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक-सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-सदस्य, विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी-सदस्य नामित किये गये है तथा नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका/नगर पंचायत) के लिए उपजिलाधिकारी- अध्यक्ष, पुलिस क्षेत्राधिकारी-सदस्य, अधिशासी अधिकारी-सदस्य/सचिव, क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक-सदस्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-सदस्य, विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी-सदस्य नामित किये गये हैं।
उन्होंने सभी गठित समितियों के अध्यक्षों को स्पष्ट आदेश जारी किये हैं कि सत्यापन अभियान विस्तृत रूप से किया जाना है। इसलिए अध्यक्ष अपने क्षेत्रान्तर्गत उपसमिति का गठन अपने-अपने स्तर से तत्काल कर लें। उन्होंने गठित समितियों में नामित अधिकारियों को आदेशित किया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत किरायेदारों, ठेलीवाले, फड वाले, अस्थाई झुग्गी झोपडियों में रहने वाले, मुख्य मार्गों अथवा अन्य मार्गों में अतिक्रमण कर अनधिकृत रूप से व्यवसाय करने वाले, स्थाई अथवा अस्थाई लघु अथवा वृहद व्यवसाय करने वाले, खाद्य योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति, प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत/आयुष्मान योजनान्तर्गत / विभिन्न पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं के संबंध में प्रतिदिन स्थलीय भौतिक सत्यापन करते हुए सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक दिवस प्रभारी अधिकारी (न्याय)/न्याय सहायक, कलक्ट्रेट, हरिद्वार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।