
शिवराज यादव / हरिद्वार / रानीपुर। दिनांक 08.03.2025 को कोतवाली रानीपुर पर सलेमपुर महदूद निवासी व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष का बिना बताये घर से चले जाने व वापस न आने के सम्बन्ध में सूचना दी, जिस पर तत्काल थाने पर मु.अ.सं 103/25 धारा 137(2) बी.ए.एस. का अभियोग पंजीकृत किया गया।
रानीपुर पुलिस टीम द्वारा उक्त नाबालिग बालिका को दिनांक 23.06.2025 को मु.नगर उ.प्र. से सकुशल बरामद करने के बाद मेडिकल कराकर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया था। उक्त अपह्रता/पीड़िता ने पूछताछ पर बताया कि उसे एक व्यक्ति सन्नी नामक युवक बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने पीडिता के बयान एवं मेडिकल के आधार पर अभियोग में अभि. सन्नी के विरूद्ध धारा 64 बी.एन.एस. व 5/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।
रानीपुर पुलिस ने उक्त अभियोग में फरार एवं वांछित चल रहे सन्नी उपरोक्त को कल दिनांक 27.06.2025 को थाना रानीपुर पर बुलाकर मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 137(2), 64 बी.एन.एस. व 5/6 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया गया। मा. न्यायालय पेश किया जा रहा है।
विवरण आरोपित…
सन्नी पुत्र सुगनपाल, निवासी जन्धेडी थाना सिखेड़ा, जिला मु.नगर उ.प्र.
पुलिस टीम…
1- प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर कमल मोहन भण्डारी।
2- उ.नि. प्रियंका इजराल।
3- कानि. अरूण।